अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने नवीन सत्र में स्कूलों द्वारा NCERT व सरकारी निर्देशों के पालन करने की मांग

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने नवीन सत्र में स्कूलों द्वारा NCERT व सरकारी निर्देशों के पालन करने की मांग

पलवल
नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ को देखते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी गुरुदत्त गर्ग के मार्ग दर्शन में पलवल जिला टीम ने जिला उपायुक्त पलवल को पत्र लिखकर जिले के सभी CBSE एवं HBSE से संबद्ध विद्यालयों में NCERT एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की मांग रखते हुए गुरुदत्त गर्ग ने अपने पत्र में कहा कि CBSE के संशोधित नियमों के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक NCERT पुस्तकों का उपयोग अनिवार्य किया गया है, जबकि कक्षा 1 से 8वीं तक भी NCERT/SCERT पुस्तकों को अपनाने की सख्त सलाह दी गई है। इसके बावजूद कई निजी विद्यालय महंगी निजी प्रकाशकों की पुस्तकें छात्रों पर थोप रहे हैं, जिससेअभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
उन्होंने यह भी मांग की कि HBSE से संबद्ध विद्यालयों में केवल SCERT/बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकों का ही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के तहत विद्यार्थियों के बैग का वजन निर्धारित सीमा में रखने के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रेस नोट में यह भी उल्लेख किया गया कि CBSE व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी छात्र को यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कई स्कूल इस नियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं।गुरुदत्त गर्ग ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, नियमित निरीक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।जिला टीम में बिजेन्द्र सिंगला,अल्पना मित्तल, गौरव गुप्ता, नीलम सिंगला, मास्टर घनश्याम दास बड़ौली वाले, अनिता गोयल आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और जो भी कोई स्कूल संचालक यदि प्राइवेट पब्लिशर्स के किताबें लगाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।