करण सिंह दलाल V/S गौरव गौतम केस : उच्च न्यायालय में 7-11 की याचिका खारिज
पलवल
हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने पलवल के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कैंडिडेट रहे करण दलाल की रिट पिटीशन के विरोध में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम द्वारा दायर की गई CPC के रूल 7 नियम 11 की अपील को खारिज कर दिया है। आज अदालत ने 7-11 की अपील को डिसमिस करते हुए इश्यू फ्रेम के लिए आगामी 4 दिसंबर की तारीख लगाई है। अदालत ने करण सिंह दलाल की रिट पिटीशन के विरोध में गौरव गौतम द्वारा दायर रूल 7 नियम 11 की बहस सुनने के बाद 12 नवंबर को ऑर्डर रिजर्व रखा था, जिस पर आज शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। बता दें कि अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में पलवल से बीजेपी के कैंडिडेट गौरव गौतम चुनाव जीते थे, जो कि आज कल हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री भी हैं। विधानसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस के कैंडिडेट करण सिंह दलाल ने गौरव गौतम के चुनाव को हरियाणा में पंजाब उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। करण सिंह दलाल ने अदालत में दायर परिवाद में गौरव गौतम के चुनाव को इलेक्शन की करप्ट प्रेक्टिस बताते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगी गई जो कि आदर्श आचार चुनाव संहिता का पूरा उल्लंघन है। यह पिटीशन हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में लगभग एक साल से सुनवाई पर थी। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के वकील ने इस पिटीशन को खारिज करने के लिए अदालत में सीपीसी के नियम 7 रूल 11 के तहत याचिका को खारिज करने की मांग की थी। जिस पर 12 नवंबर को बहस पूरी हो गई तथा न्यायाधीश ने आर्डर रिजर्व रख लिया था।