पलवल बस अड्डे पर लगाया कानूनी जागरूकता शिविर

पलवल बस अड्डे पर लगाया कानूनी जागरूकता शिविर
पलवल बस अड्डे पर लगाये गए कानूनी जागरूकता शिविर में जानकारी देते हुए पैनल अधिवक्ता
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पैनल अधिवक्ता ने लोगों को दी मोटर वाहन अधिनियम-2019 की जानकारी

पलवल
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं डीएलएसए पलवल चेयरमैन प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं डीएलएसए सचिव मेनका सिंह के नेतृत्व में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल के निर्देशन में शुक्रवार को पैनल अधिवक्ता हंसराज शांडिल्य ने पलवल बस अड्डे पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर उनके साथ राजबाला पीएलवी, ट्रैफिक पुलिस के धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस कानूनी जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता हंसराज शांडिल्य ने लोगों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करके मानव जीवन को बचाना है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है और कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। पैनल अधिवक्ता हंसराज शांडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम में हिट एंड रन मामलों के लिए मुआवजा दिया जाता है। जोकि मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपए तक और गंभीर चोट की स्थिति में 50 हजार रुपए तक पीड़ित या पीड़ित परिवार अथवा वारिस को दिया जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए आप विधिक सेवाएं प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में दूरभाष नंबर-01275 298003 से कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कानूनी जागरूकता अभियान में पुलिस विभाग के धर्मेंद्र सिंह ने उपस्थित लोगों को बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, वाहन में किसी प्रकार की तब्दीली, वाहन के सभी जरूरी कागजात न होने की स्थिति में वाहन का चालान या जब्त भी किया जा सकता है। इसलिए सभी लोग सड़क नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।