विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर नुक्कड़ नाटकों से लोगों को किया जागरूक

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर नुक्कड़ नाटकों से लोगों को किया जागरूक

पलवल
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय बस स्टैंड पर एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्राधिकरण की चेयरपर्सन राज गुप्ता के मार्गदर्शन और सीजेएम एवं सचिव हरीश गोयल के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ।
मुख्य वक्ता एडवोकेट संजय सिंह वर्मा ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि एक जागरूक उपभोक्ता ही सशक्त समाज की नींव है। उन्होंने उपभोक्ताओं के पांच मुख्य अधिकारों पर प्रकाश डाला, जिनमें सूचना का अधिकार : वस्तु की गुणवत्ता और मात्रा जानने का हक, चयन का अधिकार : अपनी पसंद का उत्पाद चुनने की आजादी, सुनवाई का अधिकार : शिकायत दर्ज कराने का मंच, प्रतिकार का अधिकार : नुकसान होने पर मुआवजा पाने का हक, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार : अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित होने का अधिकार शामिल हैं। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि खरीदारी करते समय पक्का बिल अवश्य लें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर उपभोक्ता आयोग की शरण लें। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करता है।
कार्यक्रम में सरस्वती लॉ कॉलेज की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. मोनिका गुप्ता की प्रेरणा से प्रोफेसर डा. नरेश कुमार और प्रमोद त्रिपाठी के मार्गदर्शन में छात्राओं (लक्षिता, ज्योति, नेहा, कीर्ति, वंशिका, अविनेश आदि) ने प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर ठगी से बचने के तरीके बताए। नाटक के पश्चात एडवोकेट संजय सिंह वर्मा, प्राधिकरण से सुंदर लाल सैनी, कॉलेज के प्रोफेसरों और छात्राओं ने बस स्टैंड परिसर में जागरूकता मार्च निकाला। इस दौरान आम जनता को उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित जागरूकता पुस्तिकाएं भी वितरित की।
बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों ने इस पहल की सराहना की।लोगों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें कानूनी बारीकियों और ठगी से बचने के उपायों की सीधी जानकारी मिलती है। कार्यक्रम का समापन उपभोक्ता अधिकारों के प्रति एकजुटता के संदेश के साथ हुआ।