जिला में तंबाकू व निकोटिन वाले गुटखा, पान-मसाला पर एक साल के लिए रहेगा प्रतिबंध : उपायुक्त

जिला में तंबाकू व निकोटिन वाले गुटखा, पान-मसाला पर एक साल के लिए रहेगा प्रतिबंध : उपायुक्त

पलवल
सरकार की ओर से जिला में तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटखा व पान-मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर आगामी एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार हरियाणा राज्य में आगामी एक वर्ष के लिए किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन वाले पदार्थों जैसे गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद के संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन के उपयोग पर विभाग द्वारा सितंबर 2024 में एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था जिसे अब आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में अब गुटखा, पान-मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी खाद्य कारोबारी उपरोक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।