जिला नगर योजनाकार विभाग की अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई -डीटीपी अनिल मलिक

जिला नगर योजनाकार विभाग की अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई -डीटीपी अनिल मलिक
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पलवल में लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा
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निर्माणाधीन दुकानें, बाउंड्री वॉल, सड़क एवं बिजली के खंभे किए ध्वस्त
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आमजन से अपील अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें

पलवल
जिला नगर योजनाकार विभाग पलवल द्वारा जिले में अवैध कॉलोनियों एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बुधवार को जिला नगर योजनाकार विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से पलवल क्षेत्र में विकसित की जा रही चार अवैध कॉलोनियों पर व्यापक तोड़ फोड़ अभियान चलाया।
कार्रवाई के दौरान लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही चार अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। विभागीय टीम ने चार निर्माणाधीन दुकानों, लगभग 80 डीपीसी, 10 से 15 बाउंड्री वॉल, कॉलोनी में बनाए गए सडक़ नेटवर्क तथा लगाए गए बिजली के खंभों को जेसीबी मशीनों की सहायता से हटाया। यह कार्रवाई हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम-1975 के प्रावधानों के तहत की गई। तोडफ़ोड़ अभियान के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी, फील्ड स्टाफ तथा पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार पलवल अनिल मलिक ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियों एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्ती से अभियान जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने तथा उनमें निर्माण करने वालों के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य अवैध निर्माणों को प्रारंभिक अवस्था में ही रोकना है, ताकि भविष्य में आमजन को किसी प्रकार की आर्थिक हानि न उठानी पड़े। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अवैध कॉलोनियों में पहले ही चेतावनी बोर्ड लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी विकसित करता है अथवा उसमें निर्माण करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला नगर योजनाकार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे भू-माफियाओं के बहकावे में आकर किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें और अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में न डालें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तथा ऐसे निर्माणों को किसी भी समय कानून के प्रावधानों के तहत हटाया जा सकता है।
जिला नगर योजनाकार ने नागरिकों से आग्रह किया कि किसी भी भूखंड की खरीद अथवा निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले संबंधित विभाग से उसकी वैधता एवं आवश्यक अनुमतियों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए सेक्टर-12 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कॉम्पलेक्स के प्रथम तल पर स्थित जिला नगर योजनाकार पलवल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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