आपत्ति या नोटिस प्राप्त होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं - उपायुक्त
पलवल
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि जिला में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं के नाम, आयु, दस्तावेज अथवा अन्य विवरण को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति या संदेह सामने आया है, उन्हें भारत निर्वाचन विभाग की ओर से आपत्ति संबंधी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे सभी मतदाताओं से अपील है कि वे नोटिस प्राप्त होने पर घबराएं नहीं, बल्कि उसकी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्रवाई करें। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि मतदाता अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करके आपत्ति या नोटिस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से भी अपने नाम से संबंधित आपत्ति अथवा नोटिस की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि भारत निर्वाचन विभाग की ओर से आपत्ति या नोटिस प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित मतदाता को निर्धारित समय के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार सही एवं मान्य दस्तावेज भी जमा करने होंगे। समय पर जवाब अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मतदाता के नाम से संबंधित आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने मतदाताओं को सलाह दी कि वे अपने पास उपलब्ध आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार की गई प्रारंभिक अथवा अस्थायी मतदाता सूची विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद आपत्तियों एवं दावों के निस्तारण सहित निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने उपरांत फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम और मतदाता संबंधी विवरण की जांच अवश्य करें। यदि किसी मतदाता को आपत्ति या नोटिस प्राप्त हुआ है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक को समय रहते अपने विवरण की जांच करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की शंका होने पर संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने मतदाताओं से अपील कि है कि वे आपत्ति नोटिस को नजरअंदाज न करें। अपना नाम, विवरण और नोटिस की स्थिति जांचें तथाआवश्यकता होने पर निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज अवश्य जमा करें।