विकसित भारत निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा विकसित भारत-जी राम जी कानून - विपुल गोयल

विकसित भारत निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा विकसित भारत-जी राम जी कानून - विपुल गोयल
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राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने ‘विकसित भारत-जी राम जी कानून’ को बताया ग्रामीण विकास का आधार स्तंभ

पलवल
हरियाणा सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून-2025 (वीबी-जी राम जी) को बेहतर बताते हुए कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी कानून’ विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून से मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और हर सप्ताह मजदूरी मिलेगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को पलवल स्थित विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ‘विकसित भारत-जी राम जी कानून’ के विरोध में उतरी कांग्रेस और पंजाब की आप सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए निशाना साधा।
राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना को और बेहतर बनाने के लिए यह कार्य किया है। जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वीबी-जी राम जी अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परिवर्तित की गई है। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। उन्होंने कहा कि योजना को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इससे समय पर वेतन मिलेगा, कानूनी जिम्मेदारी लागू होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। योजना में यह परिवर्तन देश के किसानों और ग्रामीणों को सुदृढ़ करेगा।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि कहा कि पूर्व में शुरू हुई योजना में कई सुधार भी किए गए हैं। पुरानी योजना में श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, मजदूरी का भुगतान करने में देरी, पहले से पूरी परियोजनाओं को दोबारा करना सहित अन्य कई खामियां थीं। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी कानून’ को लेकर कांग्रेस और पंजाब की आप सरकार जानबूझकर दुष्प्रचार फैला रही है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस और आप के पास न तो कोई ठोस तर्क है और न ही गरीबों के हित में कोई वैकल्पिक सुझाव और योजना। जब भी केंद्र सरकार श्रमिकों और गरीबों के कल्याण के लिए कोई सुधार लाती है तो ये दल बिना तथ्य देखे उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं।
राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पुरानी योजना में बदलाव किया गया है, जिससे बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और डीबीटी के माध्यम से सीधा भुगतान होगा। उन्होंने ‘विकसित भारत-जी राम जी कानून, 2025’ कानून को ग्रामीण विकास का आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि नया कानून देशभर सहित हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण विकास को सशक्त करेगा और रोजगार की नई गारंटी प्रदान करेगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति और डिजिटल भुगतान प्रणाली से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विपुल गोयल ने कहा कि कि वीबी-जी राम जी एक्ट-2025 की मूल भावना पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार की अधिकतम गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर आधारित है। यही अधिनियम विकसित भारत-2047 के विजन की मजबूत आधारशिला बनेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा, जब राज्य विकसित होंगे और राज्य तभी विकसित होंगे जब गांव विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर किसान आत्मनिर्भर बनेगा, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। नए अधिनियम में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साप्ताहिक भुगतान होगा और देरी पर मुआवजा व अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसे प्रदेशभर में पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और प्रभावशीलता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा उषा प्रियदर्शी, भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह सौरोत, चरण सिंह तेवतिया, गोपाल शर्मा फरीदाबाद, संयोजक गिर्राज डागर, समाजसेवी मनोज रावत, जयराम प्रजापति, जयसिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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