स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा हेतु ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध
पलवल
जिला मुख्यालय सहित उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 15 अगस्त 2026 को पलवल जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित विभिन्न स्थानों पर ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर की ओर से जारी आदेश के अनुसार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस खेल स्टेडियम, लोक निर्माण विश्राम गृृह पलवल तथा जिले के उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के सभी आयोजन स्थलों, संबंधित स्थानों और विश्राम गृहों में ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर आदि उड़ाने तथा इनके माध्यम से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन ने यह निर्णय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों, अधिकारियों, आमजन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। वर्तमान कानून एवं व्यवस्था की परिस्थितियों तथा संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए यह प्रतिबंध आवश्यक है। आदेश की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारियों को सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।