श्री सोमनाथ जाने के लिए बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिक 6 जून तक करें आवेदन

श्री सोमनाथ जाने के लिए बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिक 6 जून तक करें आवेदन

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सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों को करवा रही है निशुल्क यात्रा

पलवल, 27 मई
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से देशभर में 11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक मनाए जा रहे 1000 वर्ष की धैर्यगाथा, अटूट आस्था- ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेशभर के बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को श्री सोमनाथ ज्योर्तिलिंग की धार्मिक यात्रा करवाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक श्रद्धालु यात्रा का लाभ उठाने के लिए 6 जून तक हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रद्धालुओं को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्पेशल ट्रेन में सीट मिलेगी। स्पेशल ट्रेन कुरूक्षेत्र से चलकर करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली आदि रेलवे स्टेशनों से होते हुए श्री सोमनाथ तक जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8 जून को कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन से स्पेशल ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर श्री सोमनाथ के लिए रवाना करेंगे। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि स्पेशल ट्रेन सहित धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार का नशा प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने उपरांत ही स्पेशल ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई श्रद्धालु बिना किसी कांसेंट और रजिस्ट्रेशन के जबरदस्ती स्पेशल ट्रेन में चढ़ जाता है तो चेकिंग टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उसके पास किसी प्रकार का दस्तावेज व पहचान पत्र न मिलने पर श्रद्धालु को बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई श्रद्धालु पंजीकरण करने और कंसेंट देने के उपरांत यात्रा पर नहीं जाता है तो सरकार द्वारा उसे यात्रा पर जाया हुआ मानकर अगले तीन साल तक उसे इस प्रकार की किसी भी यात्रा पर जाने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। उपायुक्त डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना अति अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा के दृष्टिगत श्री सोमनाथ यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी भी सांझा करनी होगी ताकि बाद में कोई परेशानी न आए। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे यात्रा के लिए अपना अधिकृत और योग्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मेडिकल प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था अपने स्तर पर की जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। उन्होंने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है।